आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

123

अधिसूचना तिथि

26/03/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/03/2004

अधिसूचना: 123 जारी करने की तिथि: 26/3/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       123
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 35
जारी करने की तारीख           :       26/3/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 123, डीटी. 26 मार्च 2004


यह इस उपधारा के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के , आयकर नियम, 1962 निम्नलिखित शर्तों के श्रेणी "संस्था" के तहत इस विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
मैं) संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित संस्था 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव,'' प्रौद्योगिकी भवन'', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा हर साल की;
iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग और करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र, अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अंकेक्षित आय की एक प्रतिलिपि करने और जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अतिरिक्त (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1        
क्षय रोग अनुसंधान केंद्र, जे मेहता टीबी अस्पताल ओ सी /. Amargadh-364210, जिला. भावनगर, 2005/03/31 के लिए गुजरात राज्य 2002/01/04
नोट: (i) की स्थिति (मैं) ऊपर "संस्था" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
(Ii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के आगे नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
एफ नहीं 203/114/2003-ITA.II