122 : अधिसूचना: 122 जारी करने की तिथि: 30/03/2005
अधिसूचना सं.
122
अधिसूचना तिथि
30/03/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/03/2005
अधिसूचना सं. 122/2005, 30-3-2005 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1(1) इन नियमों का आयकर (नौवीं संशोधन) नियम, 2005 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, -
(क) परिशिष्ट द्वितीय में, -
(मैं) फार्म सं 27A के लिए, निम्न प्रपत्र अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
(ख) भाग के माध्यम से, शासन 37EA के लिए, निम्नलिखित नियम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"37EA अनुभाग 206C की उप - धारा (5 ब) के तहत कंप्यूटर मीडिया पर स्रोत पर एकत्र कर के बारे में रिटर्न -. (1) अध्याय XVII-बी बी के तहत कर संग्रह के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति पर शासन 37E में निर्दिष्ट किसी रिटर्न फाइल करने के लिए आवश्यक है कहां कंप्यूटर मीडिया, ऐसे व्यक्ति को देने या नियम 37E के तहत निर्धारित समय के भीतर इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है जैसे इस योजना के अनुसार इस तरह वापसी भेजने का कारण होगा.
(2) कंप्यूटर मीडिया पर दायर की वापसी नियम 37E के तहत आवश्यक जानकारी होनी चाहिए.
(3) कंप्यूटर मीडिया पर दायर रिटर्न फार्म नं 27B उसमें निर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत के साथ किया जाएगा. ".
[F.No. 142/35/2004-TPL]

