आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

122

अधिसूचना तिथि

26/03/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/03/2004

अधिसूचना: 122 जारी करने की तिथि: 26/3/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       122
धारा (ओं) भेजा        :                               
जारी करने की तारीख           :       26/3/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 122, डीटी. 26 मार्च 2004


यह इस उपधारा के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के , आयकर नियम, श्रेणी के तहत 1962 निम्नलिखित शर्तों के "एसोसिएशन" विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित संगठन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 पर हर वित्तीय वर्ष के लिए या प्रत्येक की 31 मई से पहले वर्ष;
iii) अधिसूचित संगठन के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा
(ए) आयकर महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071
(ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और
(ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट)
प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र, अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल होने उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी (1) नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1        
एम / एस ASPEE कृषि अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन, ASPEE हाउस, पीओ बॉक्स नं 7602, बी.जे. पटेल रोड, ऑप. एसएनडीटी महिला कॉलेज के पास, लिबर्टी गार्डन, मलाड (पश्चिम), मुंबई 400064 2002/04/01 2005/03/31 के लिए 
नोट: (i) की स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
(Ii) अधिसूचित संगठन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के आगे नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
फ़ाइल No.203/69/2003-ITA.II