अधिसूचना: का. आ. 1217(अ) जारी करने की तारीख: 12/12/2001
अधिसूचना सं.
1217E-
अधिसूचना तिथि
12/12/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/12/2001
अधिसूचना: SO1217 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/12/12
अधिसूचना संख्या एस 0. 1217 (ई), दिनांक 12 दिसंबर 2001.
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार संख्या एस 0 की अधिसूचना द्वारा होता है. 713 (ई), 8 अगस्त 1995, खंड के अधीन जारी (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की, केन्द्र सरकार के लिए, क्रम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट किया था दिनांकित निर्माण, स्थापना और श्री रामकृष्ण Sevaashram द्वारा Pavaguda तालुक, तुमकुर, कर्नाटक, पर कुष्ठ और टीबी के उन्मूलन के लिए 30 बिस्तर स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण सेंटर के चल रहा है, "राधा लक्ष्मी निवास", के.आर. एक्सटेंशन, Pavagada, तुमकुर, कर्नाटक-561 202, एस 0 आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1996-1997 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में. सं 99 (ई), आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए 11 फ़रवरी 1999 दिनांक;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या श्री रामकृष्ण Sevaashram, 'राधा लक्ष्मी निवास ", के.आर. विस्तार के द्वारा किया जा रहा है जो Pavaguda तालुक, तुमकुर, कर्नाटक, पर Leporsy और टीबी के उन्मूलन के लिए निर्माण, स्थापना और 30 बिस्तर स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण केंद्र के चलने की परियोजना, Pavagada, तुमकुर, रुपए की अनुमानित लागत से Kamataka-561 202 निर्धारण वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में बयालीस लाख केवल एक करोड़,.
[सं 365-2001 / एफ सं NC-106/2001]

