अधिसूचना: का. आ. 1212(अ) जारी करने की तारीख: 12/12/2001
अधिसूचना सं.
1212E-
अधिसूचना तिथि
12/12/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/12/2001
अधिसूचना: SO1212 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/12/12
अधिसूचना संख्या एस 0. 1212 (ई), दिनांक 12 दिसंबर 2001.
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार संख्या एस 0 की अधिसूचना द्वारा होता है. 422 (ई), आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी 19 मई 1998, दिनांक, केन्द्र सरकार निर्माण के लिए, क्रम संख्या 13 पर निर्दिष्ट किया था उपकरणों की अस्पताल, खरीद के विस्तार के लिए निर्माण की, वाहन, फर्नीचर और एमआईडीसी, मिराज, महाराष्ट्र के सांगली जिले में नेत्र अस्पताल के चल लायंस व्यापक आई केयर फाउंडेशन द्वारा, मिराज, प्लॉट नंबर पी 31 एमआईडीसी, मिराज-416 410 , जिला सांगली, महाराष्ट्र, आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
और कहा कि परियोजना जबकि. या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या लायंस व्यापक आई केयर फाउंडेशन, मिराज द्वारा किया जा रहा है जो एमआईडीसी, मिराज, महाराष्ट्र के सांगली जिले में उपकरणों, वाहन, फर्नीचर और नेत्र अस्पताल के चलने का अस्पताल, खरीद के विस्तार के लिए इमारत के निर्माण की परियोजना, प्लाट नंबर . पी 31, एमआईडीसी मिराज-416 410, रुपए की अनुमानित लागत से जिला सांगली, महाराष्ट्र, केवल, आकलन वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में दो करोड़ रुपये सत्तानबे लाख .
[सं 360-2001 / एफ सं NC-106/2001]

