120 : परिपत्र सं. 120, 08-10-1973 दिनांकित
परिपत्र सं.
120
परिपत्र की तिथि
08/10/1973
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/10/1973
1124. चाहे, एजेंट के खाते में जमा बीमा कमीशन, पहले बनाया नामे के लिए समायोजन से कर की कटौती के समय में अनुमति है
1एक शक के पहले बनाया डेबिट के लिए एक एजेंट के खाते समायोजन करने का श्रेय बीमा आयोग से कर की कटौती के समय में है कि क्या हुक्म है या नहीं उठाया गया है. एक प्रस्ताव एक एजेंट के द्वारा लाया जाता है समय, उनके खाते आयोग की उचित राशि के साथ श्रेय दिया जाता है. यह पहले अदा प्रीमियम के एक हिस्से को बीमा कंपनी को वापस किया जाता है कि कुछ समय के बाद हो सकता है. प्रीमियम की वापसी लेने का समय पर एजेंट का खाता राशि वापस प्रीमियम पर कमीशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक उपयुक्त राशि से डेबिट किया जाता है. मूल ऋण पर बीमा कंपनी को 10 फीसदी की दर से कर कटौती के लिए आवश्यक है. शक बाद में एक क्रेडिट बनाया और टैक्स क्रेडिट से काटी जाती है जब 10 फीसदी की दर पर कि कटौती केवल कम के रूप में जमा राशि पर कर दिया जाता है तो, बीच के नामे के लिए एक समायोजन की अनुमति है समय पर कि क्या है उस खाते में किए गए डेबिट द्वारा.
प्र.20. बोर्ड इस तरह के मामलों में डेबिट बीच के लिए समायोजन की अनुमति नहीं है कि देखने की हैं. खंड 194D के तहत, एक निवासी के लिए बीमा कमीशन भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो भी पहले हो, उसके आदाता के खाते में या भुगतान के समय में इस तरह के बीमा आयोग के ऋण का समय पर कर काटने की आवश्यकता है. इस खंड के एक सादे पढ़ने आयकर की कटौती श्रेय या भुगतान की गई राशि से बनाया जा रहा है कि सुझाव देना चाहूँगा. खाते में क्रेडिट डेबिट बनाने के लिए बाद में किया जाता है, कटौती का श्रेय पूरी राशि से किए जाने के लिए होगा.
परिपत्र: नहीं 120 [एफ सं 275/107/73-ITJ], 1973/08/10 दिनांकित.

