12/2012 : अधिसूचना: 12 जारी करने की तिथि: 28/2/2012
अधिसूचना सं.
12/2012
अधिसूचना तिथि
28/02/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/02/2012
छूट - - सांविधिक निकाय / प्राधिकरण / बोर्ड / आयोग - अधिसूचित शरीर या अधिकार - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46)
अधिसूचना नहीं. 12/2012 [F.NO.142/15/2011-SO (टीपीएल)] / तो 344 (ई), 28-2-2012 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, एक आयोग की स्थापना के प्रयोजनों के लिए सूचित करता है उप - धारा (1) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12 अधिनियम) की धारा 7 की ने कहा कि आयोग को उत्पन्न होने वाली निर्दिष्ट आय के संबंध में, के रूप में इस प्रकार है: -
(क) राशि सरकार अनुदान के रूप में प्राप्त;
(ख) शुल्क प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत प्राप्त; और
शुल्क पर अर्जित सरकारी अनुदान और ब्याज पर उपार्जित (ग) ब्याज आय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत प्राप्त किया.
प्र.20. इस अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की निर्दिष्ट आय के लिए लागू होगा.
(3) अधिसूचना प्रभावी होगा जहां
(मैं) की गतिविधियों और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की निर्दिष्ट आय की प्रकृति वित्तीय वर्ष भर अपरिवर्तित रहते हैं, और
(Ii) भारतीय फाइलें प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम की उपधारा (4 सी) धारा 139 के खंड (छ) के अनुसार आयकर रिटर्न.
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