आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

12/2009 [का. आ. 645(अ)]

अधिसूचना तिथि

22/03/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/03/2010

अधिसूचना: एनसी-12/2009 [का.आ. 645(अ)], तारीख: 22-3-2010

धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 12/2009 [F.NO. V-27015/5/2009 - तो (NAT.COM)] / तो 645 (ई), 22-3-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 901 (ई), उप - धारा के तहत जारी 20 सितम्बर 2001, दिनांक (1) व्याख्या (ख) खंड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 8 में अधिसूचित किया था, छात्रावास पुस्तकालय और बंगलौर, कर्नाटक में अंधा / विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कल्याण कार्यक्रमों के चलने के "निर्माण और ब्लाइंड श्री रमण महर्षि अकादमी, सीए -1 बी, 3 क्रॉस, 3 चरण, जेपी नगर, बंगलौर -560 078, आकलन वर्ष 2002 के शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप से उसके आसपास के स्थानों "- आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो 03, अतः 716 (ई), वित्तीय वर्ष 2004-05 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 25 मई 2005 दिनांकित और इसलिए 1296 (ई) आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है, जो 4 दिनांकित वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन साल के लिए -6-2008;

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम नौ साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है ब्लाइंड श्री रमण महर्षि अकादमी, सीए -1 बी, 3 क्रॉस द्वारा किया जा रहा योजना या परियोजना "छात्रावास पुस्तकालय और बंगलौर, कर्नाटक और उसके आसपास के स्थानों पर अंधा / विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास / कल्याण कार्यक्रमों के चलने का निर्माण" , 3 चरण, रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना जेपी नगर, बंगलौर -560 078,. वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना, यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में 197 लाख,.