12/2006 : परिपत्र: सं 12/2006, 27-11-2006 दिनांकित
परिपत्र सं.
12/2006
परिपत्र की तिथि
27/11/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/11/2006
नई रिटर्न फार्म सं. निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए कंपनियों के लिए 1 - अनिवासियों के प्रतिनिधि निर्धारिती वापसी की प्रस्तुत
परिपत्र सं. 12/2006, 27-11-2006 दिनांक
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अधिसूचना का.आ. संख्या 1163 (ई),,, अन्य बातों के साथ 24-7-2006 दिनांकित निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए कंपनियों के लिए (फार्म नं 1) से एक नया वापसी अधिसूचित.यह रूप में प्रदान की, और बाद में सभी कॉरपोरेट करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक 24-7-2006 के बाद निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए यह अनिवार्य है कि 10-10-2006 सर्कुलर नं 9/2006 में समझाया गया था.
प्र.20. यह बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि धारा 160 के अर्थ के भीतर गैर निवासियों के एजेंट, (1) (ए) आयकर अधिनियम की, इलेक्ट्रॉनिक रूप से गैर निवासियों का रिटर्न प्रस्तुत करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. इस वजह से विभिन्न लेनदेन या भारत में एक व्यक्ति एक से अधिक अनिवासी के एक एजेंट हो सकता है के लिए भारत में एक अनिवासी के लिए एक से अधिक एजेंट भी हो सकते हैं कि इसकी एक वजह है. एक पैन - - एक वापसी इस तरह की स्थितियों एक निर्धारिती के सिद्धांत पर कार्य करता है जो मौजूदा सॉफ्टवेयर द्वारा कवर नहीं कर रहे हैं. तदनुसार, यह यह (1) (ए) आयकर अधिनियम की, इलेक्ट्रॉनिक रूप से गैर निवासियों का रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए धारा 160 के अर्थ के भीतर, गैर निवासियों के एजेंटों के लिए अनिवार्य नहीं होगा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए फार्म नंबर 1 में.
[एफ सं 133/38/2006-TPL]

