आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1192

अधिसूचना तिथि

04/01/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/01/2000

अधिसूचना: 11192 जारी करने की तारीख: 4/1/2000

                        

अधिसूचना: 11,192
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/04/01
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी 617 (ई) 10 अगस्त 1992 दिनांकित जबकि [(1992) में प्रकाशित 107 सीटीआर (एसटी) 44], उप - धारा के तहत जारी (1) के साथ पठित खंड (ख) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की केन्द्र सरकार ने एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में, मनोविकास केन्द्र, कलकत्ता द्वारा विकलांग के लिए सीरियल नंबर 3 पुनर्वास केंद्र में निर्दिष्ट किया था ख़बरदार बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1993-94, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए तो नहीं. 580 (ई) 27 जून 1995 दिनांक तीन साल की अवधि के द्वारा [(1995) में प्रकाशित 126 सीटीआर (एसटी) 67] आगे आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत की और तीन साल की अवधि के लिए (1997) 142 सीटीआर (एसटी) 691 पर प्रकाशित अतः 702 (ई) दिनांक 3 अक्टूबर 1997 [ख़बरदार बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1996-97, के साथ शुरुआत
इस शुद्धिपत्र 4 जनवरी पर किए गए आयकर अधिनियम, 1961, में संशोधन होता है, 2000 में यह पहले से ही इस अधिनियम के ही शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं.
[F.No. नेकां 136/99]