118 : अधिसूचना: 118 जारी करने की तिथि: 12/5/2006
अधिसूचना सं.
118
अधिसूचना तिथि
12/05/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/05/2006
अधिसूचना सं. 118/2006, 2006/12/05 दिनांक
खंड के उपखंड (चतुर्थ) खंड (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
10 की आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सूचित करता है कि 'श्री रामकृष्ण सत्यानंद आश्रम, ग्राम Jirakpur, पीओ Basirhat रेलवे स्टेशन, जिला उत्तर 24 परगना (एन) की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय, पश्चिम बंगाल "(बाद में 'संस्था' के रूप में) अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन, 2006-2007 के लिए 2004-2005 मूल्यांकन वर्षों के लिए निर्धारणीय के रूप में ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा: -
(I) संस्था अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है और अपनी आय के अधिक से पंद्रह फीसदी अप्रैल के LST दिन को या उसके बाद जमा है, जहां एक मामले में है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा 2002, अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि भी मामले में पांच साल से अधिक नहीं होगी;
(Ii) इंस्टीट्यूशन निवेश करने या किसी भी एक या में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है इंस्टीट्यूशन और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) संस्था नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) उस संस्था के विघटन अपने अधिशेष और संपत्ति की घटना में इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी.

