117(अ) : अधिसूचना: जी.एस.आर. 117(अ) जारी करने की तारीख: 8/3/1996
अधिसूचना सं.
117(अ)
अधिसूचना तिथि
08/03/1996
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/03/1996
अधिसूचना: GSR117 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 293A, 293A (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1996/08/03
केन्द्र सरकार में जो उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों, (2) आयकर अधिनियम की धारा 293A के, यह स्थिति के संबंध में संशोधन करने के लिए जनता के हित में, ऐसा करने के लिए आवश्यक और समीचीन है कि संतुष्ट है जबकि 1961 (1961 का 43), खनिज तेल की या निकासी या उत्पादन के लिए पूर्वेक्षण से मिलकर व्यापार से उनकी आय पर मूल्यांकन किया जाना है.
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 293A की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा किसके साथ व्यक्तियों है कि सरकार से मिलकर किसी भी व्यवसाय में एसोसिएशन या भाग लेने के लिए समझौता किया है कि प्रदान करता है 1 दिन अप्रैल, 1992, को अथवा उसके बाद खनिज तेल की या निकासी या उत्पादन के लिए पूर्वेक्षण -
(क) ऐसे व्यक्तियों से मिलकर व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के संघ के रूप में आय पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा; लेकिन
(ख) व्यक्तियों की प्रत्येक मामले कि व्यक्ति केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है, जिसमें एक ही स्थिति में हो सकता है, के रूप में ऊपर, आय के अपने या अपने हिस्से के संबंध में मूल्यांकन किया जा करने के लिए भेजा.
स्पष्टीकरण -. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "स्थिति" और "खनिज तेल" आयकर अधिनियम की धारा 293A के स्पष्टीकरण में उन्हें सौंपा है के रूप में एक ही अर्थ होगा.
प्र.20. यह अधिसूचना अप्रैल, 1993 के 1 दिन से प्रभावी में आ गए हैं समझा जाएगा, और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1993-94 और बाद के वर्षों के लिए लागू नहीं होगी.
[सं 9997 / एफ सं 142/34/95-TPL

