1175 : अधिसूचना: का. आ. 1175 जारी करने की तारीख: 25/1/1982
अधिसूचना सं.
1175
अधिसूचना तिथि
25/01/1982
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/01/1982
अधिसूचना: SO1175
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/1/1982
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) (1) के लिए चिकित्सा अनुसंधान, विहित प्राधिकारी की भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1961, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(मैं) उस जुड़ाव को मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) एसोसिएशन 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, हर साल, के रूप में इस तरह के रूपों में नवीनतम पर निर्धारित किया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया.
(Iii) एसोसिएशन 31 मई से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
पर्यावरण एवं पोषण स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन, नई दिल्ली.
इस अधिसूचना 1981/08/12 से 1984/07/12 के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[No.4446 / एफ सं 203/17/81-ITA द्वितीय

