आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1168

अधिसूचना तिथि

25/01/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/01/1982

अधिसूचना: का. आ. 1168 जारी करने की तारीख: 25/1/1982

                        

अधिसूचना: SO1168
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/1/1982
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3017/203/80-79-ITA की निरंतरता में. द्वितीय, 21-9-79 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था सोशल साइंस रिसर्च, उप - धारा (1 के खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी की भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है ) निम्न शर्तों के अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की: -
(मैं) इस छूट के तहत उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा एकत्र धन, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जायेगा.
(Ii) केंद्र छूट के तहत उनके द्वारा एकत्र धन का एक अलग खाते रखेगा.
(Iii) केंद्र छूट और तरीके के तहत उनके द्वारा एकत्र धन दिखा, आईसीएसएसआर (विहित प्राधिकारी) के साथ ही आयकर के संबंधित आयुक्त को खातों और वार्षिक रिपोर्ट का वार्षिक विवरण भेजना होगा जो कि धन उपयोग किया जाता है.
(चतुर्थ) (1) (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत प्राप्त दान से बाहर किसी भी अप्रयुक्त धन, में निवेश भी शामिल है जो धारा 13 (1) (डी) में निर्धारित तरीके से निवेश किया जाएगा सरकार सेविंग सर्टिफिकेट, अनुसूचित बैंक में जमा, यूटीआई में निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ जमा, आदि पोस्ट ऑफिस और सरकारी कंपनियां, में जमा
संस्थान
कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद.
इस अधिसूचना 1982/01/04 से 31-3-1985 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4439 / एफ 203/202/81-ITA सं. द्वितीय