116 : परिपत्र सं. 116, 10-07-1973 दिनांकित
परिपत्र सं.
116
परिपत्र की तिथि
10/07/1973
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/07/1973
717. आयकर (दोहरे कराधान से राहत) (उपनिवेश) नियम, 1956 के कुछ उपनिवेश के साथ दोहरे कराधान से राहत प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराने के - वर्तमान स्थिति इस आधार पर
स्पष्टीकरण 1
11922 अधिनियम की धारा 49 ए के तहत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने 23-6-1956 को एक अधिसूचना के लिए उपलब्ध कराने, आयकर (दोहरे कराधान से राहत) (उपनिवेश) नियम, 1956 [अनुलग्नक] बुलाया जारी किया था भारत में और निम्न उपनिवेशों में से किसी में दोनों का भुगतान किया गया है जो कर पर आय के संबंध में राहत की अनुदान:
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1केन्या
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प्र.6. नाइजीरिया
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प्र.20. तन्गंयिका
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प्र.7. सिएरा लियोन
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(3)युगांडा
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8 जाम्बिया
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(4)ज़ांज़ीबार
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9 मॉरीशस
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प्र.5. गोल्ड कोस्ट
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अधिनियम 1961 की इसी प्रावधानों के अनुरूप किया जा रहा है ये नियम अनुभाग 297 (2) (कश्मीर) में निहित प्रावधानों के आधार द्वारा ऑपरेटिव होना जारी रहा.
प्र.20. निम्नलिखित देशों, हालांकि, कहा नियम लागू थे, जिसके आधार पर समझौतों पर एक के खिलाफ के रूप में दिखाया आजादी की उनकी प्राप्ति की तारीख के बाद उन पर बाध्यकारी नहीं रह रहे हैं ने कहा है कि:
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1युगांडा
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1962/09/10
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(3)केन्या
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1963/12/12
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प्र.20. जाम्बिया
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18-2-1965
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(4)तंज़ानिया
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1961/09/12
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(Tanganyika और जंजीबार)
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इस प्रकार, ऊपर दिखाए तिथियों के बाद आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और ऊपर नाम चार देशों के बीच कोई संविदा समझौता, वहाँ है. भारतीय निवासियों के मामलों, इसलिए धारा 91 के तहत एकतरफा राहत प्रदान करने के लिए प्रावधान द्वारा कवर किया जाएगा. यह तुरंत एक विशेष देश के स्वतंत्रता प्राप्त है जिसमें वित्तीय वर्ष निम्न निर्धारण वर्ष से शुरू होगा मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा. इस प्रकार, एकतरफा राहत के लिए प्रावधान नीचे के रूप में संकेत के लिए और निर्धारण वर्ष से इन देशों में आय के मामले में लागू हो जाएगा:
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निर्धारण वर्ष
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1युगांडा
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1963-64
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प्र.20. जाम्बिया
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1965-66
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(3)केन्या
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1964-65
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(4)तंजानिया (Tanganyika और जंजीबार)
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1962-63
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(3)सियरा लियोन की सरकार यह आयकर (दोहरे कराधान से राहत) (उपनिवेश) नियम, 1956 में निहित के रूप में भारत के साथ व्यवस्था जारी रखने के लिए सिद्धांत रूप में कोई आपत्ति नहीं है कि सूचित किया है. इसलिए कहा, नियम सिएरा लियोन के संबंध में बल में रहने के लिए जारी रहेगा.
(4)शेष देशों के संबंध में स्थिति, अर्थात्., गोल्ड कोस्ट, नाइजीरिया और मॉरीशस का पता लगाया जा रहा है.
परिपत्र: सं 116 [एफ सं 145/32-FTD], 1973/10/07 दिनांकित.
उपभवन - आयकर का पाठ (दोहरे कराधान से राहत) (उपनिवेश) नियम, 1956
भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 49 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1922 (1922 का 11), और देर से वित्त विभाग (केन्द्रीय राजस्व) में भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, नंबर 1, दिनांकित 4 जनवरी 1941, केन्द्र सरकार कर योग्य प्रदेशों में और अर्थात् महारानी उपनिवेश, के कुछ में दोनों का भुगतान कर दिया गया है, जिस पर आय के संबंध में राहत देने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है: -
1(1) इन नियमों का आयकर (दोहरे कराधान से राहत) (उपनिवेश) नियम, 1956 कहा जा सकता है.
भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 2 (14A) के रूप में परिभाषित (2) ये कर योग्य प्रदेशों लिए करता हूं.
प्र.20. इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -
(क) 'डोमिनियन "इन नियमों से संलग्न अनुसूची के प्रथम स्तंभ में निर्दिष्ट प्रदेशों का कोई मतलब;
(ख) "डोमिनियन आयकर" कहा अनुसूची के दूसरे स्तंभ में निर्दिष्ट डोमिनियन अधिनियमन के प्रावधानों के अनुसार किसी भी वर्ष के लिए शुल्क लिया टैक्स का मतलब है;
(ग) "कर डोमिनियन दर" कहा अनुसूची के तीसरे स्तंभ में निर्दिष्ट संबंधित डोमिनियन अधिनियमन के खंड में उसे सौंपे अर्थ नहीं है;
(घ) अभिव्यक्ति "भारतीय आयकर" आयकर और भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1922 (1922 का 11) के अनुसार आरोप लगाया सुपर टैक्स का मतलब है;
(ई) अभिव्यक्ति 'कर भारतीय दर "की वजह से भारतीय आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधानों, 1922 (1922 का 11) के तहत एक दावेदार को कोई राहत की कटौती के बाद सुपर टैक्स की भारतीय आयकर विशेष की राशि का मतलब , लेकिन कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा या के तहत कर से छूट दी गई है (एक अपंजीकृत फर्म में एक शेयर से आय सहित) किसी भी आय उधर से घटाने के बाद उसकी कुल आय से विभाजित इन नियमों के तहत उसे करने के लिए किसी भी वजह से राहत, की कटौती से पहले, करने के लिए जोड़ा कारण उसकी कुल आय से विभाजित इन नियमों के तहत दावेदार के लिए किसी भी राहत की कटौती से पहले भारतीय सुपर टैक्स की राशि.
(3)उसकी आय के किसी भी हिस्से पर किसी भी वर्ष के लिए भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 18, या अन्यथा भारतीय आयकर के तहत कटौती से भुगतान किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को आयकर की संतुष्टि के लिए साबित होता है वह कटौती से भुगतान किया गया है या नहीं तो अपनी आय का एक ही भाग के संबंध में उस वर्ष के लिए डोमिनियन आयकर, वह अपनी आय का वह हिस्सा या के रूप में निर्धारित किया जा करने के लिए एक दर पर गणना की राशि की वापसी के लिए हकदार होगा कि अधिकारी इस प्रकार है:
वह योग्य प्रदेशों में निवास है अगर (मैं) जो धन वापसी की दर दिए जाने की जाएगी होने वाली है
उस दर कर भारतीय दर के आधे से अधिक नहीं है जब टैक्स की (एक) डोमिनियन दर,; और
किसी भी अन्य मामले में टैक्स (ख) आधा भारतीय दर,;
वह योग्य प्रदेशों में निवासी नहीं है अगर (ii) जो धन वापसी की दर दिए जाने की जाएगी होने वाली है
(क) उस दर कर इंडियन दर से अधिक नहीं है जब टैक्स की डोमिनियन दर के आधे; और
(ख) किसी भी अन्य मामले में, राशि है जिसके द्वारा टैक्स की भारतीय दर कर डोमिनियन दर के आधे से अधिक है:
किसी भी हालत में ऐसी वापसी की गणना है जिस दर पर राहत के हकदार व्यक्ति की आय को कर उचित के आधे भारतीय दर से अधिक है या अधिक भारतीय और टैक्स की डोमिनियन दर के कम से अधिक से अधिक होना नहीं होगी जो राहत की दर डोमिनियन में दी गई है.
(4)के रूप में निम्नानुसार (1) इन नियमों के तहत आयकर रिफंड के लिए आवेदन किया जाएगा: -
(I) आवेदक आवेदक सीधे आय कर के दायरे में है, या जिसमें जिले के आयकर अधिकारी को, कर योग्य प्रदेशों में निवास है अगर वह के आयकर अधिकारी को सीधे प्रभार्य नहीं है अगर वह आमतौर पर रहता है, जिसमें जिला;
(Ii) आवेदक केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा नियुक्त आयकर अधिकारी को, कर योग्य प्रदेशों के बाहर निवासी है.
(2) इस तरह के आवेदन व्यक्ति में आवेदक द्वारा या किसी अधिकृत एजेंट द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है या डाक द्वारा भेजा जा सकता है, और जहाँ तक परिस्थितियों की अनुमति के रूप में, प्रपत्र में मैं इन नियमों के साथ संलग्न किया जाएगा.
प्र.5. यह उपार्जित, आय पैदा हुई, जो पिछले वर्ष की समाप्ति के बाद अगले शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से चार साल के भीतर किया जाता है जब तक इन नियमों के तहत भारतीय आयकर या सुपर टैक्स के किसी भी वापसी के लिए कोई दावा अनुमति दी जाएगी या प्राप्त किया गया था या पैदा हुई उपार्जित या प्राप्त किया गया है या कर योग्य प्रदेशों में लाया गया है समझा गया था.
प्र.6. इन नियमों के तहत धन की वापसी के लिए एक आवेदक या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से वापसी के लिए दावा अनुमति न देने के आयकर अधिकारी के किसी भी आदेश से आयकर अपीलीय सहायक आयुक्त को अपील कर सकते हैं.
प्र.7. अपील आयकर अधिकारी के आदेश आवेदक को भी सूचित किया गया था और, जहाँ तक परिस्थितियों की अनुमति के रूप में, इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र द्वितीय में किया जाएगा जिस तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा.
स्पष्टीकरण 2
1ध्यान उपरोक्त विषय पर 1973/10/07 [स्पष्टीकरण 1] दिनांकित, बोर्ड के सर्कुलर नंबर 116 के अनुच्छेद (4) के लिए आमंत्रित किया है.
प्र.20. घाना (पूर्व में गोल्ड कोस्ट), नाइजीरिया और मॉरीशस के संबंध में स्थिति के बाद पता लगाया गया है.इन तीन देशों की सरकारें उनके द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति की तारीख के बाद, वे आय के दोहरे कराधान से बचाव के सवाल पर कोई समझौता उन्हें और भारत सरकार के बीच subsists कि विचार नहीं करते कि कहा है. नाइजीरिया 1 अक्टूबर 1960 पर स्वतंत्र हुआ, जबकि घाना और मॉरीशस, क्रमशः, 6 मार्च, 1957 और 12 मार्च, 1968 को स्वतंत्रता प्राप्त कर ली. उपर्युक्त तिथियों के बाद आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और इन तीनों देशों के बीच कोई संविदा समझौता, इस प्रकार, वहाँ है. भारतीय निवासियों के मामलों, इसलिए धारा 91 के तहत एकतरफा राहत प्रदान करने के लिए प्रावधान द्वारा कवर किया जाएगा. यह तुरंत एक विशेष देश के स्वतंत्रता प्राप्त है जिसमें वित्तीय वर्ष निम्न निर्धारण वर्ष से शुरू होगा मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा. तदनुसार, एकतरफा राहत के लिए प्रावधान नीचे के रूप में संकेत के लिए और निर्धारण वर्ष से इन देशों में आय के मामले में लागू हो जाएगा:
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निर्धारण वर्ष
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1घाना
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1957-58
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प्र.20. नाइजीरिया
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1961-62
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(3)मॉरीशस
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1968-69
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परिपत्र: सं 172 [F.No. 501/21/73-FTD], 1975/08/07 दिनांकित.

