आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1159अ

अधिसूचना तिथि

26/12/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/12/2000

अधिसूचना: 1159(अ) जारी करने की तारीख: 26/12/2000

                        

अधिसूचना: 1159 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.2 (19AA)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/12/2000
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (19AA) के लिए स्पष्टीकरण 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा विभाजित या खंगाला प्राधिकारी या शरीर, गठित या जहां निर्दिष्ट करता है कि निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं, तो एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित किया गया, पीढ़ी या प्रसारण या बिजली के वितरण में लगी एक इकाई है, या इन गतिविधियों के सभी में, इस तरह के बंटवारे या पुनर्निर्माण एक डीमर्जर होना समझा जाएगा , अर्थात्: -
(मैं) बंटवारे या पुनर्निर्माण केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से प्रभावित है; और
अलग हो जाते हैं या खंगाला प्राधिकारी या शरीर (ii) संपत्ति, एक चिंता का विषय रहा आधार पर एक या एक से अधिक परिणामस्वरूप कंपनियों को हस्तांतरित कर रहे हैं.
[अधिसूचना संख्या 11576/F.No. 149/133/2000-TPL (Pt.)]