11572 : अधिसूचना: 11572 जारी करने की तारीख: 7/12/2000
अधिसूचना सं.
11572
अधिसूचना तिथि
07/12/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/12/2000
अधिसूचना: 11572
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), एस. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/07/12
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि --- शर्त के अधीन है
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम --- Perungudi ग्राम, तिरुनेलवेली जिला, एम / एस के.ए. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के तमिलनाडु, 617, अन्ना सलाई, चेन्नई 600006 में 1 मेगावाट विंड फार्म पावर प्रोजेक्ट है
[एफ सं 205/128/99-ITA-II]

