आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11551

अधिसूचना तिथि

17/11/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/11/2000

अधिसूचना: 11551 जारी करने की तारीख: 17/11/2000

                        

अधिसूचना: 11551
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/11/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 839 (ई) 22 नवंबर 1994 दिनांक जबकि [पर प्रकाशित (1994) 122 सीटीआर (एसटी) 16], धारा के तहत जारी (ख) खंड के लिए स्पष्टीकरण की आयकर अधिनियम की 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 15 में निर्दिष्ट किया था, एक्सटेंशन और Yellamanchill टाउन में ग्राम Arogyalayam का चल रहा है. जिला विशाखापट्टनम, रेलवे स्टेशन, Yellamanchili, जिला विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, 531055, निकट Bhagavatula चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आगे अधिसूचना सं बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1995-96, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अतः 263 (ई) 27 मार्च 1997 [(1997) में प्रकाशित 139 सीटीआर (एसटी) 11] दिनांकित निर्धारण वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से, एक आगे की अवधि के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M की subrule के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या रुपए नब्बे पांच लाख रुपए की अनुमानित लागत से रेलवे स्टेशन, Yellamanchili, जिला विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, 531055, निकट, Bhagavatula चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जो Yellamanchili टाउन, जिला विशाखापट्टनम, पर परियोजना विस्तार और ग्राम Arogyalayam के चल ही आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[एफ सं NC-88/2000]