11541 : अधिसूचना: 11541 जारी करने की तारीख: 6/11/2000
अधिसूचना सं.
11541
अधिसूचना तिथि
06/11/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/11/2000
अधिसूचना: 11,541
धारा (ओं) भेजा: 10 (23 सी) (vi), एस.11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/06/11
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "अभिनव शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली" सूचना देता है मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए 1999-2000 निम्नलिखित शर्तों के अधीन 2001-2002 के लिए, अर्थात्:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
(Iii) इस अधिसूचना किसी भी आय के संबंध में लागू होते हैं, व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है, जब तक मुनाफे और कारोबार का लाभ नहीं किया जा रहा होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि;
(Vi) एस के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं जो सभी जमा और निवेश. 11 (5) तो जमा या 30 मार्च, 2001 के बाद का निवेश किया जाना जारी नहीं किया जाएगा.
[एफ सं 197/86/2000-ITA-I]

