आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11538

अधिसूचना तिथि

19/10/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/10/2000

अधिसूचना: 11538 जारी करने की तारीख: 19/10/2000

                        

अधिसूचना: 11,538
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/10/2000
यह आयकर अधिनियम, 1961 के पैरा में सूचीबद्ध है कि उद्यम, (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, आयकर के नियम 2 ई के साथ पठित आकलन साल 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के लिए नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के प्रावधानों का अनुपालन, आयकर नियमों के नियम 2 ई 1962 के साथ पढ़ा जाएगा:
उद्यम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और (7) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप शासन द्वारा आवश्यक के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है, या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है;
(3) अनुमोदित उद्यम चौड़ा करने और एम / एस अहमदाबाद मेहसाणा टोल रोड कंपनी लिमिटेड जी -1 / बी केन्द्र अंक, Ambavadi, अहमदाबाद 390006, समझौते के तहत दिनांक द्वारा बीओटी आधार के तहत अहमदाबाद और मेहसाणा के शहरों के बीच एसएच नहीं 41 से मजबूत हो रहा है 12 मई 1999 को गुजरात और एम / एस अहमदाबाद मेहसाणा टोल रोड कंपनी लिमिटेड की सरकार के बीच
[एफ सं 205/8/2000-ITA-II]