आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11518

अधिसूचना तिथि

26/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/09/2000

अधिसूचना: 11518 जारी करने की तारीख: 26/9/2000

                        

अधिसूचना: 11518
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/9/2000
यह की आय नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के लिए कर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
उद्यम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम है: एम / एस के सांसद सर्किल में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा आरपीजी Cellcom लिमिटेड, लाइसेंस समझौते के तहत आई एम आई भवन, 3 तल, बी -10, 30 व 31, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, तारा क्रीसेंट, नई दिल्ली -110016, सं 842-56/95-VAS/A निदेशक (वीएएस-I), दूरसंचार और एम / एस सेलुलर संचार ऑफ इंडिया लिमिटेड विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के बीच 15 दिसंबर 1995 दिनांकित.
[एफ सं 205/54/2000-ITA-II]