आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11514

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 11514 जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 11514
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 698 (ई) की अधिसूचना द्वारा स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी किए गए 3 अक्टूबर 1997 [(1997) में प्रकाशित 142 सीटीआर (एसटी) 60], दिनांक जबकि खंड 35AC, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर पर निर्दिष्ट किया था मैं 5000 मकानों की जमीन और निर्माण का विकास "अमृता Kuteeram" माता अमृतानंदमयी चैरिटेबल ट्रस्ट, Amritapuri द्वारा पूरे भारत में, डाकघर, कोल्लम जिला, केरल 690,525 आकलन वर्ष 1998-1999 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से, एक आगे की अवधि के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M की subrule के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), एतद्द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, 1961 (1961 का 43) के खंड (ख) के साथ पठित निर्दिष्ट करता है की अनुमानित लागत से योजना या माता अमृतानंदमयी चैरिटेबल ट्रस्ट, Amritapuri डाकघर, कोल्लम जिला, केरल 690,525 से बाहर किया जा रहा है जो पूरे भारत में 5000 घरों "अमृता Kuteeram", की भूमि और निर्माण के विकास की परियोजना, निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे पात्र परियोजना या योजना पर के रूप में, एक हजार केवल चार सौ लाख रुपए.
[एफ सं NC-73/2000]