आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11509

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 11509 जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 11,509
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि खंड के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए 6 जून 1996 [(1996) 133 सीटीआर (अनुसूचित जनजाति) पर प्रकाशित 81 दिनांक वित्त संख्या के मंत्रालय ने 399 (ई) में भारत सरकार, की अधिसूचना द्वारा 35AC, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), केंद्र सरकार, Sarvoday आरोग्य निधि से राधनपुर, गुजरात और राजस्थान में Sarvoday नेत्र अस्पताल / नेत्र शिविर, के लिए सीरियल नंबर 7 नेत्र आपरेशन उपकरणों / उपकरणों पर निर्दिष्ट किया था राजमार्ग, राधनपुर, (बनास कांथा), गुजरात 385340, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), एतद्द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, 1961 (1961 का 43) के खंड (ख) के साथ पठित निर्दिष्ट करता स्कीम या नेत्र आपरेशन की परियोजना, Sarvoday आरोग्य निधि, राजमार्ग, राधनपुर, (बनास कांथा), गुजरात 385,340, में से बाहर किया जा रहा है जो राधनपुर, गुजरात और राजस्थान, पर Sarvoday नेत्र अस्पताल / नेत्र शिविर के लिए उपकरणों / उपकरणों निर्धारण वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपए ही सड़सठ लाख रुपए की अनुमानित लागत,.
[एफ सं NC-73/2000]