11505 : अधिसूचना: 11505 जारी करने की तारीख: 21/9/2000
अधिसूचना सं.
11505
अधिसूचना तिथि
21/09/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/09/2000
अधिसूचना: 11505
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 388 (ई) की अधिसूचना द्वारा, 140 सीटीआर (एसटी) 11 धारा के तहत जारी (ख) खंड 35AC को स्पष्टीकरण का (1997) में प्रकाशित 19 मई 1997 [दिनांकित जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 22 में निर्दिष्ट किया था प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र और महिला छात्रावास एमआर पल्ली में, तिरुपति ग्रामीण, चित्तूर, जिला आंध्र का निर्माण प्रदेश, रायलसीमा सेवा समिति (RASS) से, नहीं, 9, पुरानी Huzur कार्यालय भवन, तिरुपति, आंध्र प्रदेश, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में; जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है; और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की अवधि; अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), एतद्द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, 1961 (1961 का 43) के खंड (ख) के साथ पठित निर्दिष्ट करता स्कीम या रायलसीमा सेवा समिति (RASS), नहीं, 9 से बाहर किया जा रहा है जो प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र और महिला छात्रावास एमआर पल्ली में, तिरुपति ग्रामीण, चित्तूर, जिला आंध्र प्रदेश के निर्माण की परियोजना, पुरानी Huzur कार्यालय भवन, निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपए ही बानबे लाख रुपए की अनुमानित लागत से तिरुपति, आंध्र प्रदेश,.
[एफ सं NC-73/2000

