आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11503

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 11503 जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 11,503
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 698 (ई) की अधिसूचना द्वारा स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी किए गए 3 अक्टूबर 1997 [(1997) में प्रकाशित 142 सीटीआर (एसटी) 63], दिनांक जबकि खंड 35AC, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 8 पर निर्दिष्ट किया था माउंट आबू, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 102 द्वारा जिला सिरोही, राजस्थान, पर निर्माण और अस्पताल का चल रहा है, ओम शांति, 48, स्वास्तिक सोसायटी, एन रोड नंबर 3, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई 400003, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से, एक आगे की अवधि के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M की subrule के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), एतद्द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, 1961 (1961 का 43) के खंड (ख) के साथ पठित ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 102, ओम शांति, 48, स्वास्तिक सोसायटी, एन रोड नंबर 3, विले पार्ले से बाहर किया जा रहा है, जो माउंट आबू, जिला सिरोही, राजस्थान, पर निर्माण और अस्पताल के चलने की योजना या परियोजना को निर्दिष्ट (प.), मुंबई 400003, रुपए इकसठ लाख बीस की अनुमानित लागत से सात हजार से अधिक पांच सौ लाख ही रुपए का कोष निधि, आकलन वर्ष 2001 के शुरुआत के साथ तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में -2002.
[एफ सं NC-73/2000]