आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11502

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 11502 जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 11502
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) ख), आर. 11m (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि वित्त संख्या के मंत्रालय ने 698 (ई) में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, अनुभाग को स्पष्टीकरण का 3 अक्टूबर 1997 [(1997) में प्रकाशित 142 सीटीआर (एसटी) 60] (ख) खंड के तहत जारी दिनांक 35AC, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 9 में निर्दिष्ट किया था "लाइफ लाइन एक्सप्रेस" के रनिंग --- भारतीय रेलवे के रेल ट्रैक, द्वारा पर पूरे भारत में पहियों पर अस्पतालों इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, यूएनडीपी, रवींद्र हवेली, दिनशा Vachha रोड, ओ सी / मुंबई -400020, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से, एक आगे की अवधि के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M की subrule के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), एतद्द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, 1961 (1961 का 43) के खंड (ख) के साथ पठित निर्दिष्ट करता स्कीम या "लाइफ लाइन एक्सप्रेस" के चलने की परियोजना --- प्रभाव इंडिया फाउंडेशन, यूएनडीपी ओ सी /, रवींद्र हवेली, दिनशा Vachha रोड से बाहर किया जा रहा है जो भारतीय रेल के रेल ट्रैक पर पूरे भारत में पहियों पर अस्पतालों , मुंबई -400020, रुपए १९२ लाख बावन हज़ार की अनुमानित लागत पर ही, आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[एफ सं NC-73/2000