आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11501

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 11501 जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 11501
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 862 (ई) की अधिसूचना द्वारा, अनुभाग पर स्पष्टीकरण की [(1997) में प्रकाशित 143 सीटीआर (एसटी) 300] 12 दिसंबर 1997 (ख) खंड के तहत जारी दिनांक जबकि 35AC, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 3 Pattamadai पर स्वामी शिवानंद Gramothan योजना और आसपास के गांवों में निर्दिष्ट किया था, स्वामी शिवानंद मेमोरियल ट्रस्ट, बी द्वारा Nellai, Kalhabomman जिला, तमिलनाडु, 237, चांसलर न्यायालय के बाहर. पांचवीं एवेन्यू, चेन्नई 600090, तमिलनाडु, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से, एक आगे की अवधि के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M की subrule के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), एतद्द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, 1961 (1961 का 43) के खंड (ख) के साथ पठित निर्दिष्ट करता स्कीम या Pattamadai पर स्वामी शिवानंद Gramothan योजना के परियोजना और आसपास के गांवों के बाहर स्वामी शिवानंद मेमोरियल ट्रस्ट, बी 237, कुलाधिपति के न्यायालय द्वारा किया जा रहा है जो Nellai, Kalhabomman जिला, तमिलनाडु,. पांचवीं एवेन्यू, चेन्नई 600090, तमिलनाडु, रुपए +३१३ लाख से अधिक रुपए ५१९ लाख का कोष निधि की अनुमानित लागत पर ही आकलन वर्ष 2001 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में - 2002.
[एफ सं NC-73/2000]