आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11500

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 11500 जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 11500
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि वित्त संख्या के मंत्रालय ने 698 (ई) में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा 3 अक्टूबर, 1997 [(1997) में प्रकाशित दिनांक अनुभाग 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी किए गए 142 सीटीआर (एसटी) 601 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए सीरियल नंबर 3 क्लीनिक को चलाने के लिए खर्चों में निर्दिष्ट किया था, एक मानसिक विकलांगता के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए एसोसिएशन द्वारा मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, टर्नर मॉरिसन हाउस, 16, बैंक स्ट्रीट, मुंबई 400023, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक और आगे के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उप शासन के अधीन एक और सिफारिश (5) बना दिया है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि:
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), एतद्द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, 1961 (1961 का 43) के खंड (ख) के साथ पठित मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए क्लीनिक चलाने के लिए योजना या खर्च की परियोजना को निर्दिष्ट, महाराष्ट्र, टर्नर मॉरिसन हाउस, 16 में एक मानसिक विकलांगता के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है जो मुंबई, महाराष्ट्र, बैंक स्ट्रीट, मुंबई 400023, आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रूपये तीस लाख से अधिक सिर्फ रुपये अस्सी लाख रुपये का कॉर्पस फंड की अनुमानित लागत पर.
[एफ सं NC-73/2000]