आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

115

अधिसूचना तिथि

23/03/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/03/2004

अधिसूचना: 115 जारी करने की तिथि: 23/3/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       115
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 10 (23g)
जारी करने की तारीख           :       23/3/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 115, डीटी. 23 मार्च 2004


यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है सहायक से प्रभावी आयकर नियम, 1962. वर्ष 2002-03.
प्र.20. अनुमोदन कि शर्तों के अधीन है -
(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -
(क) (ख) यह नियमों का 2 ई 1962 नियम के स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित पात्र व्यवसाय जारी रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों पाने के लिए विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियमों के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है. 1962.
(3) अनुमोदित उद्यम / उपक्रम है -
एम / एस PPN पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, तृतीय तल, Jhaver प्लाजा, 1 ए, नुंगमबक्कम हाई रोड, चेन्नई 600034 तमिलनाडु में Pillaiperumalnallur पर उनके 330.5 मेगावाट संयुक्त चक्र गैस टर्बाइन पावर प्रोजेक्ट के लिए. (F.No.205/98 / 1999/ITA.II) (Vol.1)
F.No.205/98 / 1999/ITA.II) (खंड 1)