आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

114

परिपत्र की तिथि

21/06/1973

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/06/1973

परिपत्र सं. 114, 21-06-1973 दिनांकित

1113. सहकारी समितियों 1973/01/04 से प्रभावी खंड के अंतर्गत ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान से स्रोत पर कर काटने की हैं जो व्यक्तियों की श्रेणियों में शामिल

1संदर्भ इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 86 [F.No. लिए आमंत्रित किया है 275/9/72-ITJ], नहीं, 93 [F.No., 29-5-1972 दिनांकित 275/100/72-ITJ], 26-9-1972 दिनांकित और सं 95 [F.No. 275/9/72-ITJ], उपर्युक्त विषय पर 15-11-1972 दिनांकित.

प्र.20. खंड 194C के तहत, 1961 अधिनियम में डाला, वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा आयकर के लिए लगे हुए केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारियों, सांविधिक निगमों और ठेकेदारों के लिए कंपनियों द्वारा किए गए भुगतान में शामिल आय से स्रोत पर कटौती योग्य है किसी भी काम करते हैं या इस तरह के भुगतान की 2 फीसदी की दर से, इस तरह के काम से बाहर ले जाने के लिए श्रम की आपूर्ति के लिए. इसी तरह, आयकर भुगतान के 1 फीसदी की दर से उप ठेकेदारों को, व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के अलावा अन्य ठेकेदारों द्वारा किए गए भुगतान से छूट है. इस तरह की कटौती जैसा भी मामला हो अनुबंध या उप अनुबंध के लिए ध्यान, रुपये से अधिक है, जहां सभी मामलों में किया जा रहा है. 5,00

(3)ठेकेदारों को उनके द्वारा किए गए भुगतान से स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता है जो व्यक्ति की श्रेणियों में "सहकारी समितियां" शामिल करने के लिए इतनी के रूप में वित्त अधिनियम, 1973 अनुभाग 194C संशोधन किया गया है.तदनुसार, आयकर अब भुगतान के 2 प्रतिशत की दर पर काम करता है और श्रम अनुबंध के संबंध में ठेकेदारों को सहकारी समितियों द्वारा किए गए भुगतान से घटाया होगा; और ठेकेदारों की 1 प्रतिशत की दर पर, बारी में, उप ठेकेदारों को उनके द्वारा किए गए भुगतान से स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता होगी सहकारी समितियों से अनुबंध प्राप्त करने, व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार नहीं किया जा रहा भुगतान. इन प्रावधानों 1 जून 1973 से पहले भुगतान या सहकारी समितियों द्वारा या उप ठेकेदारों को ठेकेदारों द्वारा जमा रकम पर लागू नहीं होगा.

परिपत्र: सं 114 [F.No. 275/61/73-ITJ], 21-6-1973 दिनांकित.