11368 : अधिसूचना: 11368 जारी करने की तारीख: 15/5/2000
अधिसूचना सं.
11368
अधिसूचना तिथि
15/05/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/05/2000
अधिसूचना: 11368
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई, आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/5/2000
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है असिस्टेंट के लिए आयकर नियम, 1962,. साल. 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002.
प्र.20. अनुमोदन कि --- शर्त के अधीन है
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम: ---
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आईटी नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रमों है --- 5 एक्स 4MW सामल बैराज जल विद्युत परियोजना, अंगुल जिले, उड़ीसा एम / एस द्वारा उड़ीसा पावर कंसोर्टियम लिमिटेड, एफ -6, बी, Jagabandhu नगर, भुवनेश्वर 751014.
[एफ सं 205/25/2000 आईटीए-II]

