11358 : अधिसूचना: 11358 जारी करने की तारीख: 10/5/2000
अधिसूचना सं.
11358
अधिसूचना तिथि
10/05/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/05/2000
अधिसूचना: 11,358
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई, आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/10/05
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है असिस्टेंट के लिए आयकर नियम, 1962,. साल. 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आईटी नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यमों / औद्योगिक उपक्रमों है --- एम / एस द्वारा हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 6x250MW नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, प्रथम तल (वामपंथी), प्रशासनिक ब्लॉक, इंदिरा गांधी खेल परिसर, आईपी एस्टेट , नई दिल्ली -110002.
[एफ सं 205/2/2000-ITA-II]

