आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11315

अधिसूचना तिथि

31/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/03/2000

अधिसूचना: 11315 जारी करने की तारीख: 31/3/2000

                        

अधिसूचना: 11,315
धारा (ओं) भेजा: एस.54EB (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 31/3/2000
(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EB की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित इक्विटी शेयरों ने कहा कि खंड के प्रयोजनों के लिए ही लंबी अवधि निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट , अर्थात्:
नहीं, एम / एस डीसी पावर लिमिटेड द्वारा रूपये 43.20 करोड़ रुपए से अधिक राशि का सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले (आई) इक्विटी शेयरों, 3 में अपने पंजीकृत कार्यालय होने -6-356/358, बशीर बाग, हैदराबाद -500 029:
इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों में निवेश ने कहा कि खंड के प्रावधानों के अनुसार लंबी अवधि के पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
आगे मामले में पैसे में निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) उनके आवंटन की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों, प्रारंभिक निवेश किया बशर्ते कि इस तरह के इक्विटी शेयरों में इस तरह के निर्धारिती द्वारा कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[एफ सं 178/50/98-ITA-I]