11312 : अधिसूचना: 11312 जारी करने की तारीख: 30/3/2000
अधिसूचना सं.
11312
अधिसूचना तिथि
30/03/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/03/2000
अधिसूचना: 11,312
धारा (ओं) भेजा: एस.54EA (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/3/2000
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EA की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा के लिए इक्विटी और वरीयता शेयरों और बांड और डिबेंचर निम्नलिखित लंबी अवधि निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट अर्थात् कहा अनुभाग, के प्रयोजनों:
एम / एस Shapoorji Pallonji पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा रुपए 100 (सौ) करोड़ रुपए से अधिक नहीं राशि का (आई) इक्विटी और सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने के तरजीही शेयरों, 70 में अपने पंजीकृत कार्यालय, Nagindas मास्टर रोड, फोर्ट कर रही है. बंबई-400023:
(Ii) बांड और अपने पंजीकृत होने, एम / एस Shapoorji Pallonji पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा रुपए 235 करोड़ रुपये से अधिक नहीं एक राशि के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले डिबेंचरों कार्यालय 70 पर, Nagindas मास्टर रोड, फोर्ट, बंबई-400 023:
पूर्वोक्त इक्विटी और वरीयता शेयरों और बांडों और इस अधिसूचना में निर्दिष्ट डिबेंचरों में निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार दीर्घावधि पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
परंतु उस मामले में पैसे में निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) पूर्वोक्त इक्विटी और वरीयता शेयरों और करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट बांड और डिबेंचर, उनके आवंटन, इस तरह के इक्विटी शेयरों में इस तरह के निर्धारिती द्वारा की गई प्रारंभिक निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[एफ सं 178/12/99-ITA-I]

