आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11300

अधिसूचना तिथि

29/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/03/2000

अधिसूचना: 11300 जारी करने की तारीख: 29/3/2000

                        

अधिसूचना: 11300
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 29/3/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 180 (ई) 10 मार्च 1997 दिनांक जबकि [(1997) में प्रकाशित 138 सीटीआर (एसटी) 201] खंड के अधीन जारी (ख) खंड 35AC के लिए स्पष्टीकरण की आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 14 में निर्दिष्ट किया था, निर्माण, फर्नीचर, भगवान श्री बाला से बाला साई बाबा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर Munugalapadu पर, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश, के उपकरणों साईं बाबा सेंट्रल ट्रस्ट, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में श्री निलयम, कुरनूल-518001, आंध्र प्रदेश,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या निर्माण की परियोजना, फर्नीचर, भगवान श्री बाला साईं बाबा सेंट्रल ट्रस्ट, श्री निलयम, कुरनूल-518001, आंध्र प्रदेश से बाहर किया जा रहा है जो बाला साई बाबा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर Munugalapadu पर, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश, के उपकरणों, निर्धारण वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रूपए चार करोड़ नब्बे दो लाख रुपए की अनुमानित लागत पर.
[एफ सं NC-5/2000]