आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11292

अधिसूचना तिथि

28/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/03/2000

अधिसूचना: 11292 जारी करने की तारीख: 28/3/2000

                        

अधिसूचना: 11,292
धारा (ओं) भेजा: एस.80 जी (2) (बी)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/3/2000
खंड (ख) उप - धारा (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 जी के, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक जगह होने के लिए "गणेशजी मंदिर" निर्दिष्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा खंड के प्रयोजन के लिए दिल्ली और आस पास के अन्य राज्यों के राज्य भर में यश की सार्वजनिक पूजा की.
अधिसूचना केवल रुपये की सीमा तक मरम्मत / नवीकरण कार्य के लिए मान्य होगा. 50,00,000 रुपए (पचास ही लाख) और कहा कि राशि जो भी पहले हो मार्च, 2002, एकत्र या 31 होने के बाद प्रभावी नहीं रहेगा.
[एफ सं 178/4/98-ITA-I]