11289 : अधिसूचना: 11289 जारी करने की तारीख: 28/3/2000
अधिसूचना सं.
11289
अधिसूचना तिथि
28/03/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/03/2000
अधिसूचना: 11,289
धारा (ओं) भेजा: एस.54EA (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/3/2000
(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EA की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित इक्विटी शेयरों ने कहा कि खंड के प्रयोजनों के लिए ही लंबी अवधि निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट , अर्थात्:
एम / एस अदानी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा रुपए 100 (सौ) करोड़ रुपए से अधिक नहीं एक राशि के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले (आई) इक्विटी शेयरों, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और Mithakhali छह रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद -380 009 के पास अदानी हाउस में अपने पंजीकृत कार्यालय होने:
इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों में निवेश ने कहा कि खंड के प्रावधानों के अनुसार लंबी अवधि के पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
आगे मामले में पैसे में निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) उनके आवंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों, प्रारंभिक निवेश किया बशर्ते कि इस तरह के इक्विटी शेयरों में इस तरह के निर्धारिती द्वारा कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[एफ सं 178/8/2000-ITA-I]

