आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11287

अधिसूचना तिथि

28/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/03/2000

अधिसूचना: 11287 जारी करने की तारीख: 28/3/2000

                        

अधिसूचना: 11,287
धारा (ओं) भेजा: एस.54EA (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/3/2000
(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EA की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा ने कहा, खंड के प्रयोजनों के लिए के रूप में निम्नलिखित बांड लंबी अवधि निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट अर्थात्:
एम / एस इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा रुपए 50 (पचास) करोड़ रुपए से अधिक नहीं एक राशि के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले (मैं) बांड, इसके पंजीकृत होने महिंद्रा टॉवर्स, 4 मंजिल, डा. जीएम भोसले मार्ग, वर्ली, मुंबई में कार्यालय:
इस अधिसूचना में निर्दिष्ट उक्त बांडों में निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार दीर्घावधि पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
आगे मामले में पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित उनके आवंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त बांड, प्रारंभिक निवेश से बनाया बशर्ते कि इस तरह के बांड में ऐसे निर्धारिती कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[एफ सं 178/62/99-ITA-I]