आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11276

अधिसूचना तिथि

22/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/03/2000

अधिसूचना: 11276 जारी करने की तारीख: 22/3/2000

                        

अधिसूचना: 11,276
धारा (ओं) भेजा: एस.54EB (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/3/2000
(1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54EB की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित शेयरों और डिबेंचरों के रूप में लंबे समय तक निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट अर्थात् कहा खंड के प्रयोजनों के लिए:
(क) अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और के लिए अदानी हाउस, श्रीमाली समाज, सात साल के भीतर पास Mithakhali छह रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, में अपने पंजीकृत कार्यालय होने के एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले डिबेंचरों एक राशि की इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख, रुपए आवंटन के बाद सात साल पहले हस्तांतरणीय नहीं कर रहे हैं, जो 30 (तीस) करोड़ रुपए से अधिक न हो:
इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त शेयरों डिबेंचरों में निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार दीर्घावधि पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
परंतु उस मामले में पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित पूर्वोक्त शेयरों और उनके आवंटन की तारीख, प्रारंभिक निवेश से सात साल की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट डिबेंचर, इस तरह के शेयरों में इस तरह के निर्धारिती द्वारा बनाई गई और डिबेंचरों कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी. [एफ सं 178/5/2000-ITA-I]