आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11234

अधिसूचना तिथि

08/02/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/02/2000

अधिसूचना: 11234 जारी करने की तारीख: 8/2/2000

                        

अधिसूचना: 11234
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23 सी) (वी), एस. 11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/08/02
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड के उपखंड (वी) (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "Srimadujjayini Saddharma Simhasana श्री Taralbalu जगद्गुरु Bribanmath सूचित करता है Sirigere-577541 (कर्नाटक) "मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शर्तों, 1996-97 1998-99 के अधीन:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश या किसी एक या अधिक की तुलना में अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) खंड, 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का;
व्यापार निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे.
[F.No. 197/54/99-ITA-I]