आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11232

अधिसूचना तिथि

08/02/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/02/2000

अधिसूचना: 11232 जारी करने की तारीख: 8/2/2000

                        

अधिसूचना: 11232
धारा (ओं) भेजा: आर.6AAC, एस. 35CCB, एस. 35CCB (1), एस. 35CCB (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/08/02
यह संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम आयकर के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजनों के लिए नियम, 1962,.
संस्था / संघ एम / एस Vanarai विजयनगर, पुणे -400 001 कार्यक्रम का नाम:
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण.
प्र.20. निर्धारित, प्राधिकरण अर्थात् द्वारा दी मंजूरी दोनों: (2) खंड 35CCB की उप - धारा के तहत संस्था / संघ (i) और (ii) उप - धारा के तहत कार्यक्रमों के लिए (1) अनुभाग 35CCB के लिए मान्य हैं निम्न शर्तों के साथ 31 मार्च 2001 को 1 अप्रैल 1999 से इस अवधि:
(मैं) एम / एस Vanarai, विजयनगर, पुणे, ऊपर उल्लेख किया इसके संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा;
(Ii) एम / एस Vanarai, विजयनगर, पुणे, 31 मार्च 2000 और क्रमश: 31 मार्च, 2001 से वित्तीय वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए विहित प्राधिकारी को उनके संरक्षण कार्यक्रमों पर काम की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
(Iii) समाज 31 मार्च 2000 द्वारा विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और 31 मार्च 2001 वार्षिक अंकेक्षित खातों 1999-2000, 2000-2001 क्रमशः कुल आय और देनदारियों और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति दिखा साल के लिए रिपोर्ट आयकर के संबंधित आयुक्त को भेजा जा;
(Iv) एम / एस Vanarai भी विहित प्राधिकारी प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा और साथ ही अंकेक्षित खातों को जल्द से जल्द अवधि 1999-2000 के लिए रिपोर्ट, और
(V) अनुमोदन विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना जाता है, पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ तैयार किया जा सकता है.
[F.No. 203/27/2000/ITA.II]