आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11228

अधिसूचना तिथि

03/02/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/02/2000

अधिसूचना: 11228 जारी करने की तारीख: 3/2/2000

                        

अधिसूचना: 11228
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (23) (चतुर्थ), एस.11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/03/02
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "सेवा मंदिर", उदयपुर (राजस्थान सूचित करता है ) मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए निम्न शर्तों के 1998-1999 से 2000-2001 की विषय, अर्थात्:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख आकलन साल के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे.
[F.No. 197/121/99---ITA. मैं]