11207 : अधिसूचना: 11207 जारी करने की तारीख: 19/1/2000
अधिसूचना सं.
11207
अधिसूचना तिथि
19/01/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/01/2000
अधिसूचना: 11207
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई, आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/1/2000
यह पैरा में सूचीबद्ध है कि उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, 1961 आयकर नियमों के नियम 2 ई के साथ पठित , मूल्यांकन साल 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के लिए 1962.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) उपक्रम के अनुरूप है और या आकस्मिक अधिसूचना संख्या 11174 के अनुबंध में उल्लिखित बहां जुड़े नियम और शर्तों और अन्य मामलों के साथ पालन करेंगे 20 दिसंबर 1999 दिनांक [(2000) में प्रकाशित 158 सीटीआर (एसटी) 13], सेंट्रल बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रत्यक्ष कर, वित्त, भारत सरकार के राजस्व मंत्रालय का विभाग;
(क) ifrastructrure सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है;: उद्यम / औद्योगिक उपक्रम (iii) यदि केन्द्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आईटी नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उपक्रमों है: सूचना प्रौद्योगिकी / सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के लिए चेन्नई में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का विकास, रखरखाव और संचालन, एम / एस द्वारा, एक औद्योगिक पार्क किया जा रहा है. Tidel पार्क लिमिटेड, 19A, रुक्मणी लक्ष्मीपति सलाई, एग्मोर चेन्नई 600008.
[F.No. 205/101/99-ITA-I]

