आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11202

अधिसूचना तिथि

12/01/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/01/2000

अधिसूचना: 11202 जारी करने की तारीख: 12/1/2000

                        

अधिसूचना: 11202
धारा (ओं) भेजा: एस.J
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/12/01
अधिसूचना संख्या 11202, डीटी. 12 जनवरी 2000
जबकि 30 दिसंबर 1999, को अस्तित्व में आता आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव के लिए भारत गणराज्य और न्यूजीलैंड की सरकारों के बीच सम्मेलन के लिए दूसरा प्रोटोकॉल कब्जे में तीस दिनों कहा दूसरा प्रोटोकॉल के बल में लाने के लिए अपने संबंधित कानूनों के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने का, दूसरा प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 9 के तहत, एक दूसरे के लिए दोनों करार अमेरिका द्वारा सूचनाओं के बाद प्राप्त होने की तारीख के बाद.
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कहा दूसरा प्रोटोकॉल के सभी प्रावधानों का संघ में करने के लिए प्रभाव दी जाएगी कि निर्देशन भारत.
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के बचाव के लिए भारत गणराज्य की सरकार और न्यूजीलैंड की सरकार के बीच सम्मेलन के लिए अनुबंध दूसरा प्रोटोकॉल
भारत गणराज्य और न्यूजीलैंड की सरकार की सरकार,
अक्टूबर की 17 वीं दिन, 1986 (बाद में पर ऑकलैंड में किया आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव के लिए भारत गणराज्य की सरकार और न्यूजीलैंड की सरकार के बीच कन्वेंशन होने के संबंध में "सम्मेलन") के रूप में भेजा.
के रूप में निम्नानुसार सहमत हैं:
अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 (क) (ख) कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 के बाद से है जगह:
"(द्वितीय) शब्द" भारत "भारत के राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है और प्रादेशिक समुद्र और यह ऊपर हवाई क्षेत्र है, साथ ही भारत संप्रभु अधिकार, अन्य अधिकार और अधिकार क्षेत्र है, जिसमें किसी भी अन्य समुद्री क्षेत्र, भारतीय कानून के अनुसार और भी शामिल है समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, "
अनुच्छेद 2
कन्वेंशन के अनुच्छेद 4 के 3 पैरा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया है:
"3. एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति दोनों करार अमेरिका के एक निवासी है अनुच्छेद 1 के प्रावधानों की वजह से, तो यह प्रभावी प्रबंधन की अपनी जगह पर स्थित है, जिसमें राज्य का निवासी होना समझा जाएगा कहां. प्रभावी प्रबंधन की अपनी जगह पर स्थित है, जिसमें राज्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को आपसी समझौते द्वारा प्रश्न बसा होगा. "
अनुच्छेद 3
कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 के अनुच्छेद 1 के बाद से बदल दिया जाता है:
1 अन्य करार राज्य में स्थित (कृषि वानिकी से आय सहित) अचल संपत्ति से एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त आय भी है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है. "
अनुच्छेद 4
कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 के पैरा 2 में "20 प्रतिशत" "15 प्रतिशत" की जगह है.
अनुच्छेद 5
कन्वेंशन के अनुच्छेद 11 के पैरा 2 में "15 प्रतिशत" "10 प्रतिशत" की जगह है.
अनुच्छेद 6
कन्वेंशन के अनुच्छेद 12 के पैरा 2 में "30 फीसदी" "10 प्रतिशत" की जगह है.
अनुच्छेद 7
कन्वेंशन के अनुच्छेद 13 के पैरा 1 निम्न द्वारा बदल दिया है:
1. अनुच्छेद 6 में करने के लिए भेजा और अन्य करार राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अन्य संक्रामण से एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त आय या लाभ यह भी है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है. "
अनुच्छेद 8
1 कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 के पैरा 2 निम्न द्वारा बदल दिया है:
"2. एक ठेका राज्य के एक उद्यम अन्य करार राज्य में है जो एक स्थायी प्रतिष्ठान पर कराधान कम अनुकूल ही गतिविधियों पर ले जाने कि राज्य के उद्यमों पर लगाया कराधान से कि अन्य राज्य में लगाया नहीं की जाएगी. यह प्रावधान अन्य करार राज्य की एक कंपनी एक के मुनाफे पर लगाया तुलना में अधिक है जो टैक्स की दर से पहले उल्लेख किया है कि राज्य में है जो एक स्थायी प्रतिष्ठान का मुनाफा चार्ज से एक करार राज्य को रोकने के रूप में नहीं लगाया जाएगा पहले उल्लेख किया करार राज्य के समान कंपनी. "
प्र.20. एक नया अनुच्छेद 5 तुरंत कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद के मूल अनुच्छेद 5 के पैरा 4 पैरा 6 renumbered होने के बाद डाला जाता है.
"5. इस अनुच्छेद यथोचित करों का परिहार या चोरी रोकने के लिए या हराने के लिए तैयार कर रहे हैं जो एक ठेका राज्य के कराधान कानून के किसी प्रावधान को लागू नहीं होगा. "
अनुच्छेद 9
1 करार अमेरिका इस प्रोटोकॉल के बल में प्रवेश के लिए संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे को सूचित करेगा.
प्र.20. इस प्रोटोकॉल प्रभावी होंगे 30 दिनों के इस लेख और इसके प्रावधानों के पैरा 1 में निर्दिष्ट सूचनाओं के बाद प्राप्त होने की तारीख के बाद बल में प्रवेश करेगा:
(क) न्यूजीलैंड में: प्रोटोकॉल बल में प्रवेश करती है, जिस पर तारीख के बाद अगले कैलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी आय वर्ष के लिए;
(ख) भारत में: किसी भी "पिछले साल" के लिए प्रोटोकॉल बल में प्रवेश करती है, जिस पर तारीख के बाद अगले कैलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके बाद शुरुआत (1961 आयकर अधिनियम में परिभाषित).
साक्षी में जिसका विधिवत उनके संबंधित सरकारों द्वारा अधिकृत अधोहस्ताक्षरी, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं.
जून, 1999 की इस इक्कीसवीं दिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में नई दिल्ली में दो प्रतियों में से हो गया, दोनों ग्रंथों समान रूप से प्रामाणिक जा रहा है. दो ग्रंथों के बीच विचलन के मामले में अंग्रेजी पाठ ऑपरेटिव एक हो जाएगा.
एसडी / - (- रविकांत) (एड्रियन जी Simcock) न्यू इंडिया न्यूजीलैंड एसडी / सरकार गणराज्य की सरकार के लिए
[एफ सं 500/151/93-FTD]