आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11185

अधिसूचना तिथि

28/12/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/12/1999

अधिसूचना: 11185 जारी करने की तारीख: 28/12/1999

                        

अधिसूचना: 11185
धारा (ओं) भेजा: एस.80-IA (4) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/12/1999
केन्द्र सरकार जबकि, उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में इस अधिनियम ने कहा कि कहा जाता है), फंसाया और शुरुआत की अवधि के लिए 1 दिसम्बर 1999 दिनांकित, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार अतः 1201 (ई) में भारत सरकार की अधिसूचना में, औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है अप्रैल, 1997 और मार्च, 2002 के 31 वें दिन समाप्त होने के 1 दिन पर;
और, एम / एस समझदार औद्योगिक पार्क लिमिटेड समझदार पार्क से 5 किमी माइलस्टोन, Masuri, Gulawati रोड, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में अपने पंजीकृत कार्यालय होने, जबकि विकसित की है, रखता है और एक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क चल रही है;
और केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित कुछ नियमों और शर्तों को कहा औद्योगिक पार्क विषय को मंजूरी दी है, जबकि;
अब, इसलिए, (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप - धारा (4) उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विकसित एक उपक्रम सूचित करता है और समझदार औद्योगिक पार्क द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है लिमिटेड, गाजियाबाद, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में.
शेड्यूल
भारत सरकार के अनुमोदन समझदार औद्योगिक पार्क लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों.
1 औद्योगिक समझदार पार्क के प्रस्तावित स्थान से 5 किमी. मील का पत्थर, Masuri पार्क Gulawati रोड, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश.
प्र.20. औद्योगिक पार्क 400 एकड़ जमीन के प्रस्तावित क्षेत्र
(3) प्रभाग 20 की गतिविधि एनआईसी कोड औद्योगिक पार्क निर्माताओं, 21 में खाद्य उत्पादों, और 22 तंबाकू, पेय पदार्थ और संबंधित उत्पादों की प्रस्तावित गतिविधियों.
(4) विनियोज्य क्षेत्र का प्रतिशत 66 फीसदी औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित
प्र.5. भूमि का प्रतिशत 10 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग के लिए कान के रूप में चिह्नित
प्र.6. औद्योगिक 60-150 इकाइयों इकाइयों की प्रस्तावित संख्या
प्र.7.        कुल निवेश (रुपए में) 4005 लाख का प्रस्ताव
8 शून्य औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश (रुपए में)
9 बुनियादी ढांचे पर निवेश 2955 लाख विकास (रुपए में)
10 औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किया जा क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटन क्षेत्र के कम से कम 66 फीसदी नहीं होगी. विनियोज्य क्षेत्र औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटन के लिए उपलब्ध है और बिजली, दूरसंचार, सड़क, ग्रीन बेल्ट की तरह सामान्य सुविधाओं के प्रावधान के लिए प्रयोग किया जाता है के रूप में इस तरह के क्षेत्र से अलग रहेगा जो शुद्ध क्षेत्र, मतलब होगा. उपलब्ध को बनाया अंतरिक्ष बना रही है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, विनियोज्य क्षेत्र के आबंटन के लिए उपलब्ध है और आदि एयर कंडीशनिंग, दूरसंचार, जैसे आम सुविधाओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल को बनाया अंतरिक्ष बाहर कर देंगे जो शुद्ध फर्श क्षेत्र मतलब होगा
प्र।11. औद्योगिक उपयोग निम्नलिखित कोड को छोड़कर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 1987 कोड में परिभाषित किसी भी गतिविधि में शामिल होगा:
धारा 0 1 धारा धारा 5 धारा 7 समूह 892, 893, 894, 895 धारा 9 की धारा 10 धारा 11 12 को छोड़कर डिवीजन 75 धारा 8 को छोड़कर. वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित किया जा करने के लिए भूमि का प्रतिशत आबंटन क्षेत्र की अधिक है कि 10 फीसदी नहीं होगी.
प्र.13. कुल परियोजना लागत का एक औद्योगिक मॉडल टाउन और औद्योगिक पार्क, बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश नहीं होगा कम से कम 50 प्रतिशत के मामले में. औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया स्थान प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल लागत का कम से कम 60 फीसदी नहीं होगी.
प्र.14. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, उत्पादन और औद्योगिक मॉडल टाउन / औद्योगिक पार्क, दूरसंचार नेटवर्क में स्थित होने की इकाइयों के इस्तेमाल के लिए बिजली के वितरण की तरह सामान्य सुविधाओं पर होने वाले खर्च में शामिल होगा , आदि और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं और वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं जैसे अन्य सुविधाएं.
प्र.15.     किसी भी परियोजना में कोई भी यूनिट एक औद्योगिक मॉडल टाउन / औद्योगिक पार्क के आबंटन औद्योगिक क्षेत्र के 50 से अधिक प्रतिशत पर कब्जा करेगा. इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक अलग कर योग्य इकाई का मतलब है.
प्र.16. जहां आवश्यक भारत की विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड / रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश / अनिवासी भारतीय निवेश के लिए स्वीकृति, बल में नीति और प्रक्रिया के अनुसार अलग से लिया जाएगा.
प्र.17. समझदार औद्योगिक पार्क लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा.
प्र.18. केन्द्र सरकार मामले में समझदार औद्योगिक पार्क लिमिटेड ऊपर कहा गया है स्थितियों में से किसी के साथ पालन करने में विफल ऊपर अनुमोदन वापस ले सकते हैं.
[एफ सं 178/58/99-ITA-I]