आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11184

अधिसूचना तिथि

27/12/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/12/1999

अधिसूचना: 11184 जारी करने की तारीख: 27/12/1999

                        

अधिसूचना: 11,184
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ख), आर.= 6 रुपये
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/12/1999
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठनों खंड के प्रयोजन के लिए, उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी के तहत आयकर नियमों के नियम 6 के साथ "एसोसिएशन" विषय 1,962 पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016, 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए हर साल की;
(Iii) अधिसूचित एसोसिएशन केन्द्र सरकार की ओर से आयकर (छूट) (क) के महानिदेशक, 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071, (ख) सचिव, विभाग के वैज्ञानिक के लिए, प्रस्तुत करेगा और आयकर (छूट) के Income-tax/Director की औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) एवं आयुक्त, संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले भी एक अपनी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि और की नकल छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत प्रदान की गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते.
-------- संगठन के एस नाम सं अधिसूचना -------- 1 प्रभावी है जिस अवधि के लिए मंजूरी दे दी है. लिक्विड क्रिस्टल अनुसंधान, पीबी नं 1-4-99 के लिए केंद्र 1329, जलहाली, बंगलौर 560013 [एफ 31-3-2001 को सं 203/52/99-ITA-II] --------