11165 : अधिसूचना: 11165 जारी करने की तारीख: 9/12/1999
अधिसूचना सं.
11165
अधिसूचना तिथि
09/12/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/12/1999
अधिसूचना: 11165
धारा (ओं) भेजा: एस.54EB (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/09/12
उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) अनुभाग 54EB की आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की (बाद में कहा कि खंड के लिए कहा गया है), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित इक्विटी शेयरों को निर्दिष्ट कहा खंड के प्रयोजनों के लिए ही लंबी अवधि निर्दिष्ट प्रतिभूतियों. इक्विटी शेयरों नहीं क्रमश रूपए चार सौ करोड़ रुपए और +४०६ करोड़ रुपये से अधिक राशि के लिए सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने के एक साल और इक्विटी शेयरों की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले एम / एस ए एस सी उद्यम लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 और तहत पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कहा खंड के प्रयोजनों के लिए अजंता व्यापार केंद्र 8, जुहू तारा रोड, मुंबई 400 049, में अपने पंजीकृत कार्यालय होने:
इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों और निवेश में निवेश, ने कहा कि खंड के प्रावधानों के अनुसार लंबी अवधि के पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से बाहर उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
आगे मामले में उनके आवंटन की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित अधिसूचना में निर्दिष्ट (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों और निवेश, प्रारंभिक निवेश किया बशर्ते कि पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों और निवेश में इस तरह के निर्धारिती द्वारा कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[एफ सं 178/5/99-ITA-I]

