आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11162

अधिसूचना तिथि

09/12/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/12/1999

अधिसूचना: 11162 जारी करने की तारीख: 9/12/1999

                        

अधिसूचना: 11162
धारा (ओं) भेजा: एस.54EA (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/09/12
उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) अनुभाग 54EA की आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की (बाद में कहा कि खंड के लिए कहा गया है), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा इक्विटी शेयर और वरीयता निर्दिष्ट करता है कहा खंड के प्रयोजनों के लिए लंबी अवधि निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में शेयरों. इक्विटी शेयर और तरजीही शेयरों एक राशि, एम / एस रिलायंस Salgaocar पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रमश रुपए अट्ठाईस करोड़ रुपए प्रत्येक से अधिक नहीं करने के लिए सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने के एक कंपनी अधिनियम, 1956 और तहत पंजीकृत कंपनी ने कहा कि खंड के प्रयोजनों के लिए 4 मंजिल पर अपने पंजीकृत कार्यालय, डेम्पो ट्रेड सेंटर, ईडीसी परिसर, Patto प्लाजा, पणजी-403001 होने:
पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों और इस अधिसूचना में निर्दिष्ट वरीयता शेयरों में निवेश ने कहा कि खंड के प्रावधानों के अनुसार लंबी अवधि के पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से बाहर उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
परंतु उस मामले में उनके आवंटन की तारीख, प्रारंभिक निवेश से तीन साल की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) पूर्वोक्त इक्विटी शेयर और तरजीही शेयरों, पूर्वोक्त इक्विटी शेयर और तरजीही शेयरों में इस तरह के निर्धारिती द्वारा बनाई कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[एफ सं 178/82/98-ITA-I]