आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11151

अधिसूचना तिथि

30/11/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/11/1999

अधिसूचना: 11151 जारी करने की तारीख: 30/11/1999

                        

अधिसूचना: 11151
धारा (ओं) भेजा: एस.54EA (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/11/1999
(1) आयकर अधिनियम, 1961 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के धारा 54EA की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित इक्विटी और के प्रयोजनों के लिए डिबेंचरों के रूप में लंबे समय तक निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट खंड ने कहा, अर्थात्:
(क) इक्विटी नहीं एम / एस रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, इंडियन तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा रूपए 1524.3 करोड़ रुपए से अधिक राशि का सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले कंपनी अधिनियम, 1956 और Avdesh हाउस में अपने पंजीकृत कार्यालय, 3 तल, प्रीतम नगर, 1 ढाल, एलिस ब्रिज, होने अहमदाबाद 380006; और
(ख) डिबेंचर नहीं एम / एस रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, भारतीय कंपनियों के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा रुपए 762.2 करोड़ रुपये से अधिक राशि का सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले अधिनियम, 1956 और Advesh हाउस में अपने पंजीकृत कार्यालय, 3 तल, प्रीतम नगर, 1 ढाल, एलिस ब्रिज, होने अहमदाबाद -380 006;
पूर्वोक्त इक्विटी और इस अधिसूचना में निर्दिष्ट डिबेंचरों में निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार दीर्घावधि पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
परंतु उस मामले में पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित उनके आवंटन की तारीख, प्रारंभिक निवेश से तीन साल की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त इक्विटी और ऋण पत्र, इस तरह इक्विटी में ऐसे निर्धारिती द्वारा बनाई गई और डिबेंचरों कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[एफ सं 178/55/99-ITA-I]