आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11113

अधिसूचना तिथि

01/11/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/11/1999

अधिसूचना: 11113 जारी करने की तारीख: 1/11/1999

                        

अधिसूचना: 11,113
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/01/11
यह की आय नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए कर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
उद्यम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है;
(घ) दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, संचार मंत्रालय अपने पत्र सं 8401/97/VAS वॉल / ख़बरदार. तृतीय 23 अगस्त 1999 दिनांकित.
(3) अनुमोदित उद्यम --- सैटेलाइट सेवा द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन है एम / एस द्वारा एएससी उद्यम लिमिटेड, दूरसंचार विभाग, मंत्रालय द्वारा अनंतिम लाइसेंस के प्रस्ताव के तहत अजंता व्यापार केंद्र, 8, जुहू तारा रोड, मुंबई 400 049, संचार के अपने पत्र सं 840-1/97/VAS/Vol ख़बरदार. तृतीय 23 अगस्त 1999 दिनांकित.
[एफ सं 205/79/99-ITA-II]